कटिहार कोर्ट – जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाण्डेय की अदालत ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए कदवा थाना अंतर्गत कुम्हरवा निवासी चमरू ऋषि पिता दशरथ ऋषि को दस वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनायी है। मामले में पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड देने का आदेश भी दिया गया है।
अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है। सजा सुनाने के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया है। इस वाद में अभियोजन की ओर से पास्को अधिनियम की विशेष लोक अभियोजक मीना शर्मा थी। जिन्होंने बताया कि न्यायालय ने पीड़ित को भी प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपया देने का आदेश विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
इस मामले में आठ गवाही भी हुई है। घटना को लेकर नौवर्षीय पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करते हुए कहा था कि 2 जून 19 को रात में सभी परिवार पड़ोस में गए थे नौवर्षीय पुत्री जब दिखाई नहीं दी तो उसे ढूंढा गया तो वह रोते हुए मिली तथा बताई कि एक व्यक्ति चाकू का भय दिखाकर उसे घर के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। लोगों के द्वारा पीछा कर आरोपित को पकड़ा गया। थाना में मामला दर्ज कराते हुए पुलिस के हवाले किया गया।


























