डेस्क/न्यूज लेमनचूस
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में ही बिहार विधानसभा का चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को अविनाश ठाकुर की याचिका को खारिज कर दिया है और आयोग को चुनाव करवाने की मंजूरी दे दी है ।कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि गलत इरादे से चुनाव टालने हेतु याचिका दायर की गई है साथ ही कहा है कि चुनाव किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता ।
मालूम हो कि कोरोना की वजह से देश के 56 विधानसभा सीटों और बिहार के बाल्मिकिनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव 7 सितंबर तक चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया था।यही नहीं पश्चिम बंगाल का निकाय चुनाव भी कोरोना की वजह से स्थगित है। गौरतलब हो कि 21 अगस्त को चुनाव आयोग ने आने वाले समय में चुनाव कराने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया था।
इसमें शर्तो के साथ नामांकन करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिये गए। प्रत्याशी के अलावा सिर्फ दो लोग ही नामांकन के लिए जा सकेंगे। प्रत्याशी के अलावा सिर्फ 5 लोग ही डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे।सोशल डिस्टेंसिंग और शर्तो के साथ जनसभा करने की अनुमति दी गई। वोटरों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
एक बुथ पर एक हजार मतदाता ही वोट दे सकेंगे पहले एक बुथ पर 1500 तक मतदाता होते थे। इसके साथ ही कई और दिशानिर्देश दिये गए। पहले चुनाव आयोग की गाइडलाइन और अब सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की हरी झंडी के बाद ये अब तय हो गया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अपने तय समय पर ही होगा।
कोर्ट द्वारा अनुमति मिलने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते तक बिहार में चुनाव के तारीख की घोषणा हो सकती है।