विशनपुर पंचायत के वार्ड-03 में अर्जित भूमि पर निर्माण का मामला,जलनिकासी बाधित होने की शिकायत

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नोटिस के बाद भी नहीं रुका काम अतिक्रमण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

बरारी /कटिहार – प्रखंड क्षेत्र के विशनपुर पंचायत के वार्ड संख्या-03 में बिहार सरकार की अर्जित सार्वजनिक भूमि पर बने मुख्य कलवर्ट के सामने पक्का मकान निर्माण कर जलमार्ग अवरुद्ध करने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नरसिंह साह और राजा कुमार साह द्वारा जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिससे बरसात के पानी की निकासी बाधित हो गई है और वार्ड में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है।


इस संबंध में जयप्रकाश यादव, प्रकाश कुमार यादव, उदय कुमार दास, रघुनंदन पासवान सहित अन्य ग्रामीणों ने अंचल पदाधिकारी, बरारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के बाद अंचल प्रशासन ने राजस्व कर्मचारी से स्थल जांच कराई। जांच में संबंधित भूमि कटाव प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित होना बताया गया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर अंचल पदाधिकारी मनीष कुमार ने नरसिंह साह एवं राजा कुमार साह को नोटिस जारी कर तत्काल निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि और जलमार्ग को अवरुद्ध करना बिहार सरकार अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत दंडनीय अपराध है।

साथ ही दोनों पक्षों को अंचल मुख्यालय बरारी में आयोजित संयुक्त थाना जनता दरबार में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।

अंचलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि पहले नोटिस भेजकर निर्माण कार्य रोकने और जनता दरबार में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद शनिवार को पुलिस बल भेजा गया है और मामले में अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बरसात के दौरान वार्ड में जलनिकासी की समस्या और गंभीर हो सकती है।

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