मां के हत्यारे को मिली उम्र कैद की सजा,कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने सुनाया अहम फैसला

SHARE:

कटिहार कोर्ट – जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने मां की हत्या का दोषी पाते हुए पुत्र मुकेश नोनिया बलतर नयाटोला बारसोई निवासी को आजीवन कारावास की सजा गुरुवार को सुनायी है।साथ ही मामले में पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड देने का आदेश भी दिया गया है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है। इस सत्रवाद में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक पंचानंद सिंह थे। जिन्होंने बताया कि इस मामले में आठ गवाही भी हुई है।

घटना को लेकर बलतर नया टोला निवासी रूपलाल नोनिया ने अपने मृतक भाई की पत्नी के शव के समीप पुलिस को बयान दिया था कि वह चार भाई है जिसमें से एक भाई शंकर नोनिया की मृत्यु बीस वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृतक भाई की पत्नी हेमसारी देवी के साथ उसका पुत्र मुकेश नोनिया रहता था।

जो हमेशा अपनी मां को मारने दौड़ता था। इसके बावजूद उसकी मां इधर-उधर से मांग कर भी अपने 25 वर्षीय पुत्र मुकेश की देखरेख करती थी। सूचना मिली कि 30 मार्च 2016 को संध्या चार बजे कुदाल से कटकर मुकेश अपनी मां हेमसरी देवी की हत्या कर दिया है तथा दरवाजे पर खड़ा है।

सूचना पर गया तो देखा कि हेमशरी देवी की मृत्यु हो गई है। तथा उसका गला कटा हुआ है। रूपलाल नोनिया के बयान पर प्राथमिक दर्ज करते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया था।

सबसे ज्यादा पड़ गई
error: Content is protected !!