कटिहार कोर्ट – जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम द्विजेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या का दोषी पाते हुए डंडखोरा थाना अंतर्गत भमरैली निवासी कालू शर्मा पिता स्वर्गीय तारिणी शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है ।सजा सुनाने के बाद आरोपित को न्यायिक अभीरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया है।
मामले में पच्चीस हजार अर्थदंड देने का आदेश भी दिया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त करावास का आदेश भी दिया गया है। इस सत्रवाद में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक युगल किशोर यादव थे। जिन्होंने बताया कि इस मामले में ग्यारह गवाहों की गवाही भी हुई है।
घटना को लेकर दंडखोरा थाने में भमरैली निवासी फुलिया देवी ने दंडखोरा थाना मे मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि 8 अप्रैल 2022 को रात्रि आठ बजे उसके पति राजेंद्र शर्मा को उसके पड़ोसी कालू शर्मा गाली गलौज करने लगा तब तक उसकी पत्नी सबो देवी भी आ गई। इसी बीच कालू शर्मा पति के साथ मारपीट करने लगा तथा लाठी पति के सीने पर लगी एवं वहीं गिर गए तथा उनकी मौत हो गई।



























