सागर चंद्रा/किशनगंज
अनन्य विशेष न्यायालय (उत्पाद)-2 ने विदेशी शराब तस्करी मामले में वाहन चालक को दोषी करार दिया है।न्यायाधीश सुमीत कुमार सिंह ने सुपौल जिले के पिपरा निवासी वाहन चालक मुकेश सहनी को पांच वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने शानदार दलीलें पेश की।
बताते चलें कि गत 21 सितंबर 2021 को उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक टाटा जेस्ट कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप के साथ चालक मुकेश सहनी को गिरफ्तार किया था।
आरोपी के विरुद्ध किशनगंज उत्पाद थाने में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मुकेश सहनी को दोषी करार दे दिया।





















