कोचिंग शिक्षक को 15 वर्षों की सजा,नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

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कटिहार कोर्ट – जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह पास्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश तेज प्रताप सिंह ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए बरारी थाना अंतर्गत सेमापुर निवासी शाहिद सावरिया उर्फ शाहिद आलम को पन्द्रह वर्ष सश्रम कारावास व पच्चीस हजार अर्थदंड देने का आदेश दिया है।

इस वाद में अभियोजन की ओर से पास्को अधिनियम की विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह थे। जिन्होंने बताया कि इस मामले में ग्यारह गवाहों की गवाही हुई है। न्यायाधीश श्री सिंह ने प्रतिकर के रूप में चार लाख रुपए देने का आदेश पीड़िता को दिया है। घटना को लेकर संबंधित थाने में नाबालिक के द्वारा मामला दर्ज कराते हुए कहा गया थी कि आरोपित अपने घर बका चौक सेमापुर पर ही कोचिंग चलाता था। पढ़ने के दौरान शिक्षक शाहिद से हल्का लगाव हो गया था। शाहिद के बार-बार कहने पर वह अपने दोस्त के साथ कटिहार रहकर पढ़ने गई थी।

डेरा भी शरीफ गंज में शाहिद ने ही दिलवाया था। जून 2024 में शाहिद उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे वह जख्मी हो गई तथा रक्तस्राव बंद न होने पर शाहिद ही उसे दलन स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया। किंतु अस्पताल में भी स्वास्थ्य में सुधार न आने पर उसके माता-पिता पहुंच गये। हालांकि आरोपित के द्वारा उसके माता-पिता को भी पैसा का प्रलोभन देकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया गया था ।

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