किशनगंज/देवाशीष चटर्जी
बहादुरगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश गुप्ता ने नटवापारा पंचायत के एक डीलर पर अनाज के कालाबाजारी करने के आरोप में डीलर के विरुद्ध बहादुरगंज थाना में करवाया प्राथमिकी दर्ज।प्राप्त जानकारी के अनुसार नटवापारा पंचायत के जन वितरण प्रणाली के डीलर जहाँआरा बेगम विक्रेता संख्या 49b /2016 के खिलाफ 01-09-20 को स्थानीय ग्रामीणों के शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरगंज राकेश गुप्ता के द्वारा स्थलीय जांच किया गया।
जहाँ अनाज की कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त हुई। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विक्रेता का स्टॉक पंजी,व गोदाम का भौतिक सत्यापन विक्रेता डीलर व आमजनो के बीच जांच किया गया जिसमें की घोर अनियमितता पाई गई।
प्रखंड विकाश पदाधिकारी बहादुरगंज राकेश गुप्ता से इस सन्दर्भ में पूछे जाने पे उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही दो योजना में गेहूं 103.40 क्विन्टल,चावल 155.10 क्विन्टल डीलर जहाँआरा को प्राप्त हुआ और वितरण विभाग के दिशा निर्देश पर पीओएस मसीन के द्वारा होता है।
उक्त डीलर के पॉश मशीन द्वारा वितरित अनाज की स्थलीय जांच 01-09-20 की तिथि में में दोनो योजना में डीलर द्वारा गेंहू 36.20क्विन्टल एव चावल 54.30 क्विंटल दिखा रहा है।जबकि वितरित खाद्यान्न के मुताबिक विक्रेता के गोदाम में गेहूं 67.20 क्विन्टल एव चावल 100.80 क्विंटल होना चाहिए था और गोदाम के भौतिक सत्यापन में विक्रेता के गोदाम में 44.50 क्विंटल गेंहू एवं 95.80 क्विंटल चावल कम पाया गया।
इस मुताबिक अगस्त माह 2020 के सरकारी अनुदानित खाद्यान्न का कालाबाजारी डीलर द्वारा किया गया। जिससे ग्रामीणों में ऊक्त डीलर के खिलाफ काफी रोष वयाप्त है।
जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज शहनवाज अहमद नियाजी से अनुमति प्रप्त कर त्वरित कारवाई करते हुए दोषी डीलर से गेंहू व चावल को जप्त किया गया है तथा अगले आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु नटुवापारा पंचायत के ही अन्य जन वितरण प्रणाली के विक्रेता अब्दुल कलाम को तत्काल इसका जिम्मा दिया गया है ताकि आमजनो को राशन उपलब्ध होने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
दोषी डीलर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश कंडिका 14(1) 25(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा -3 का उलंघन किया गया है जो वस्तु अधिनियम की धारा-07 के तहत दंडनीय अपराध है। जिसके विरुद्ध प्रखंड पदाधिकारी बहादुरगंज राकेश गुप्ता ने बहादुरगंज थाने में कांड संख्या 284/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है।






























