किशनगंज /प्रतिनिधि
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद 1 बिपिन कुमार की अदालत ने सोमवार को शराब की बिक्री व भंडारण मामले में अहम फैसला सुनाया।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विपिन कुमार की अदालत ने टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी राम प्रकाश माझी व विजय कुमार सिंह को उत्पाद अधिनियम की धाराओं में 5 वर्षों के सश्रम कारावास व 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की।
अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने बताया कि
मामले में सात वर्ष पूर्व वर्ष 2017 में फतेहपुर थाने दोनों आरोपियों के विरुद्ध शराब की बिक्री व अवैध भंडारण का मामला दर्ज करवाया गया था।इसी मामले में केस की सुनवायी चल रही थी।