बिहार :भागलपुर POCSO कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई

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भागलपुर /संवादाता

भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा और 10 हजार रुपया आर्थिक दंड लगाया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज रोहित शंकर की अदालत ने कजरैली थाना क्षेत्र में 14 सितंबर 2014 को नाबालिक के साथ हुए दुष्कर्म मामले में यह फैसला सुनाया है।

सात गवाहों की गवाही के बाद 25 मार्च 2021 को पोक्सो के स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद बंटी को दोषी करार दिया था जिसके बाद आज सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि, बच्ची घास लाने खेत पर गई थी , तभी आरोपी ने उसे बहला कर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, और मौके ए वारदात पर वो पकड़ा गया था। उन्होंने बताया कि इस कांड में 7 लोगों ने दुष्कर्म होने के पक्ष में गवाही दी ,जिसके बाद कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है।

बिहार :भागलपुर POCSO कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई