किशनगंज :विस्तारित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों के संचालन की समयसीमा में किया गया बदलाव

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  • आज से सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुलेंगी दुकाने,
  • वैवाहिक्त समारोह एवं शादी समारोह में शामिल होंगे महज 20 लोग
  • मिलती रहेगी बैंकिग एवं एटीएम् सेवाएं, खुले रहेंगे पेट्रोल पम्प,

किशनगंज /प्रतिनिधि

सूबे में संक्रमण के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के उपायों के तहत राज्य में लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक विस्तारित की गयी है। विस्तारित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों के संचालन की समयसीमा में बदलाव के साथ-साथ इसमें पहले से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त कुछ नये प्रतिबंध भी जोड़े गये हैं। इसे लेकर जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए 16 से 25 मई तक संपूर्ण जिले में निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

पी.डीएस. सहित किराना एवं अन्य आवश्यक वस्तुओ की दुकाने सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुलेंगी-

जिले में किराना सामग्री खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलेंगी। वहीँ सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें बाजिव कारण का सबूत अपने पास रखना होगा।सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे।एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये। आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा।

वैवाहिक समारोह एवं श्राद्ध महज 20 लोगों को ही भाग लेने की इजाजत, डी.जे. पर पूर्ण पाबन्दी –

लॉकडाउन के विस्तारित अवधि के दौरान वैवाहिक समारोह एवं श्राद्ध में महज 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। डीजे बजाने एवं बारात जुलूस निकालने पर पूर्ण पाबंदी लगायी गयी है | विवाह संबंधी सूचना स्थानीय थाना को तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजन इस दौरान पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।



मनरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य प्रतिबंध के दायरे से होंगे बाहर-

ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा व शहरी क्षेत्र में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य प्रतिबंध के दायरे से बाहर होंगे। वहीं जिले में संचालित कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटरों में इलाजरत मरीजों की देखरेख में लगे एटेंडेंट के खाने का इंतजाम सामुदायिक किचन के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी। बैंकिग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रतिबंध के दायरे में नहीं रखा गया है |

पूर्ववत बहाल आवश्यक सेवाएं न्यूनतम कर्मियों के साथ रहेंगी बहाल-

लॉकडाउन विस्तारित अवधि में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, विद्यतु, जलापूर्ति, फायरब्रिगेड, दूरसंचार, डाक विभाग सहित अन्य कार्यालयों का संचालन किया जायेगा। तो न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। अस्पताल, व संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान इनसे जुड़े निर्माण व वितरण इकाईयां, सरकारी व निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवा व इससे संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। वहीं बैंकिंग, बीमा, ई कॉमर्स से जुड़ी गतविधियां, मीडिया प्रतिष्ठान, टेली कम़्यूनिकेशन, पेट्रोल पंप, एलपीजी सेवाएं प्रतिबंध के दायरे से बाहर होगा।

कोविड 19 संक्रमण से बचने के लिए निम्न बातों का करते रहें पालन:

-शारीरिक दूरी बनाए रखें
-साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें
-छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल या टिशू से ढंके
-घर से निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें
-आंख, नाक एवं मुंह को छूने से बचें
-कहीं नयी जगह जाने पर किसी चीज को छूने से परहेज करें




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