कटिहार कोर्ट – जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम द्विजेंद्र कुमार की अदालत ने अलग-अलग मामले में दो लोगों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद दोनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जो कदवा थाना अंतर्गत कुम्हरी निवासी पंकज महलदार तथा दूसरे मामले में अमदाबाद थाना अंतर्गत बैरिया निवासी महादेव यादव को जेल भेज दिया गया है।
वही दोनों ही मामलों में पच्चीस पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड देने का आदेश भी दिया गया है। जबकि अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छह छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अमदाबाद वाले केस में अभियोजन की ओर अपर लोक अभियोजक युगल किशोर यादव थे। दूसरे कदवा थाना अंतर्गत वाले मामले में अपर लोक अभियोजक रामविलास पासवान थे। बेरिया दिलावरपुर निवासी माया कुमारी ने बकरी के द्वारा सजना का पत्ता खा जाने के विवाद में 15 अगस्त 2022 को 9 बजे रात में लाठी व धारदार हथियार से मारपीट कर पिता की हत्या कर देने तथा बचाने आने पर भाई राकेश को जख्मी कर देने को लेकर महादेव यादव व उनकी पत्नी पुतुल देवी के विरुद्ध अमदाबाद थाने में मामला दर्ज करायी थी।
जिसमें न्यायालय में आठ गवाहों की गवाही भी हुई है। उधर दूसरी ओर कुम्हारी निवासी अनिल कुमार ने पूर्व विवाद में 3 फरवरी 23 को मछली मारने के दौरान बेलगछी बांध के समीप नदी में धारदार हथियार से पिता नरेश महलदार के कनपटी व गर्दन काटकर हत्या कर देने का मामला दर्ज कराया था । इस मामले में भी अभियोजन की ओर से 11 गवाह की गवाही कराई गई है। वही न्यायालय के निर्णय आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने इसे इंसाफ की जीत बताई।
























