किशनगंज/प्रतिनिधि
अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीपचंद पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बीस वर्षों के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।यह सजा गुरुवार को सुनाई गई है।
अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।उक्त सजा कोढोबारी थाना क्षेत्र निवासी संजय कुमार को सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर जोरदार जिरह पेश की।
उपलब्ध साक्ष्यों व विशेष लोक अभियोजक की जिरह के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया।वाद संख्या 18/2020,कोढोबारी थाना कांड संख्या 9/2020 में आरोपी को सजा सुनाई गई। वहीं अदालत ने पीड़िता को बतौर मुआवजा सरकार की ओर से पांच लाख रुपए व अर्थदंड की राशि भी पीड़िता को देने का आदेश पारित किया है।




























