बहादुरगंज /किशनगंज/निशांत
बाल विवाह अपराध है, बावजूद लोग बाल विवाह निषेध अधिनियम का उलंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं।इसी क्रम मे थाना क्षेत्र बहादुरगंज में बाल विवाह निषेध अधिनियम के उलंघन का मामला प्रकाश में आया है। जहां चाइल्ड हेल्प लाईन किशनगंज के द्वारा दूल्हा दुल्हन के पिता तथा दुल्हन के मामा पर बहादुरगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं बहादुरगंज पुलिस ने मामले में थाना कांड संख्या 23/2025 दर्ज कर छानबीन प्रारम्भ कर दि है।
मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन की सुपरवाइजर रिंकी कुमारी ने अपने शिकायत में पुलिस के समक्ष बताया है की दिनांक 02 जनवरी 2025 को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पटना से किशनगंज चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली थी कि बहादुरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से 16 साल की नाबालिग को नाबालिग युवक भगा कर ले आया है। घटना की सूचना चाइल्ड हेल्प लाइन द्वारा 112 पर दी गई। जहां बहादुरगंज थाना की पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर छानबीन की गई पर लड़का तथा लडकी नहीं मिला।
मौके पर ही पुलिस के द्वारा बालिग होने पर ही शादी करवाने के लिए परिजनों को समझाया गया था। बावजूद 3 जनवरी 2025 को रात के 10 बजे ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई है। शादी करवाने में लडका के पिता अखलाक आलम, लडकी के पिता सहजमाल तथा लडकी के मामा मो नईम को चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा सत्यापित किया गया है।
वहीँ थानाध्यक्ष बहादुरगंज निशाकांत कुमार नें बताया की चाइल्ड हेल्प लाइन के कर्मी द्वारा दिए गए लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा कांड दर्ज कर मामले मे अग्रतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दि गयी है। जल्द ही मामले मे संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जायगा।