कैमूर :दुर्गापूजा को लेकर जारी किया गया संयुक्त आदेश, अशांति फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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26 सितंबर से पांच अक्तूबर तक मनाया जायेगा दुर्गा पूजा का त्योहार

कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

जिला अधिकारी कैमूर एवं अधीक्षक कैमूर के संयुक्त आदेश के आलोक में इस वर्ष शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा 2022 का त्यौहार प्राप्त सूचना अनुसार 26 सितंबर से पांच अक्तूबर तक मनाया जाएगा. दुर्गा पूजा 2022 के अवसर पर संप्रदायिक हिंसा एवं तनाव को रोकने हेतु दायित्व का विकेंद्रीकरण अनुमंडल प्रखंड थाना स्तर पर करते हुए विधि व्यवस्था संधारण एवं शांति तथा संप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की जवाबदेही अपने क्षेत्र अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त रूप से होगी।

अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ मोहनिया अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत असंवैधानिक जमघट को रोकने तथा विभागीय निर्देशानुसार पटाखों अग्नियास्त्रओं आदि को लेकर चलने एवं शांति भंग करने वाले लोगों को रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक एवं आवश्यकता अनुसार कड़ी करवाई सुनिश्चित करेंगे। दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति निर्देशित स्थल पर दिनांक दो अक्तूबर के पूर्वाहन से प्रारंभ होकर प्रतिमा विसर्जन तक रहेगी। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/ पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी की संख्या 241 है। जिला स्तर पर विधि व्यवस्था के वरीय दंडाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता कैमूर एवं पुलिस पदाधिकारी के रूप में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) भभुआ रहेंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष समाहरणालय स्थित जिला आपातकालीन संचालन केंद्र आपदा प्रबंधन शाखा कैमूर रहेगा जिसका नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06189_ 222080 होगा।


इन नियमों का करायेंगे पालन


जिला प्रशासन द्वारा पूजा समिति के आयोजको के साथ की गई बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान क्या करें क्या ना करें से संबंधित निर्देशों को परिचालित किया जा चुका है. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी उक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे जिसमें शांति समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने, वैध लाइसेंस लेकर ही पूजा पंडाल का अधिष्ठापन करें तथा लाइसेंस में अंकित सभी शर्तों का अक्षरस अनुपालन करने, पंडाल निर्माण से पूर्व पंडाल की गुणवत्ता एवं मजबूती के संबंध में कार्यपालक अभियंता भवन तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक के संबंध में अग्नि पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करने, पंडाल में मानक के रूप में सीसीटीवी का अधिष्ठापन आवश्यक होगा, प्रत्येक पूजा समिति अपने वॉलिंटियर की सूची (नाम पता मोबाइल नंबर सहित) (अधिकतम अनुमान संख्या 20) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराएगी, पंडाल में भीड़ को नियंत्रित करने हेतु उपरोक्त चिन्हित अपने सभी वालंटियर को फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत करेगी व सभी पूजा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत आदतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन हो।


पंडाल में धार्मिक भावना भड़काने वाले अश्लील गाने रहेंगे प्रतिबंधित


जारी आदेश में बताया है कि पंडाल के पास किसी राजनैतिक फ्लेक्स/पोस्टर या धार्मिक भावना भड़काने वाले फ्लेक्स/पोस्टर नहीं लगाएं। पंडाल में धार्मिक भावना भड़काने वाले अश्लील गाने प्रतिबंधित रहेंगे। पूजा के दौरान डी जे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पंडाल के आसपास आतिशबाजी पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भभुआ एवं नगर पंचायत मोहनिया को निर्देश दिया गया के दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर की साफ सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के क्रम में जिले के नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है अतः संबंधित क्षेत्रों के पूजा पंडालों स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस
का अनुसरण सुनिश्चित करेंगे।

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