पटना: बिहार मद्द निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 बुधवार को विधानसभा से पास हो गया.इस मौके पर आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सभी पहलुओं के अध्ययन और सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद, शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है।
उन्होंने कहा कि हम सदन के माध्यम से यह आश्वस्त करते हैं कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी भी दोषी को छोड़ेंगे भी नहीं।मंत्री श्री कुमार ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि 2230 पुलिस और उत्पाद विभाग के कर्मी जो शराब मामले संलिप्त थे, उन्हें बर्खास्त किया गया है।
संशोधन के तहत ये है प्रावधान
आज हुए संशोधन के तहत पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है. यदि अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है।वही एक प्रावधान यह भी रखा गया है कि जब किसी को पुलिस द्वारा कानून के उल्लंघन के मामले में पकड़ा जाता है, तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से उसने शराब खरीदा था।
गौरतलब हो की बिहार में 2016 में शराब बंदी कानून लागू होने केडी बाद से लाखो लोग अभी तक जेल जा चुके है । जिसमें बड़ी संख्या गरीबों की है ।राज्य में शराब बंदी कानून लागू होने के बाद से ही विपक्षी दलों द्वारा इस मामले को उठाया जाता रहा है। जिसके बाद अब संशोधन करते हुए जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।वही संशोधन पास होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा की इंतजार कीजिए अभी आगे और संशोधन होगा ।