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बिहार :पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को जारी होगी अधिसूचना , इन कार्यों पर लगेगी रोक

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बिहार /डेस्क

पंचायत चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी हो जाएगी ।इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा । अधिसूचना के साथ ही सभी जिलों के पंचायत निकाय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और यह संबंधित जिले के अंतिम चरण के विधिवत रूप से रिजल्ट की घोषणा तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्रत्याशियों और कर्मियों के लिए मॉडल कोड का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा।

मॉडल कोड लागू होने के साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी निर्वाचित पदाधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा उप निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के स्थान पर रोक लग जाएगी ।साथ ही निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी रोक लग जाएगी । निर्वाचन कार्य में प्रति नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी रोक लग जाएगा।






वहीं आपातकालीन सेवा से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्थापना व स्थानांतरण को इस आदेश से मुक्त रखा गया । इस दौरान पंचायत क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा । केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रियों के सहित किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुनाव कार्य अथवा चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहन का उपयोग पर भुगतान के आधार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद स्वरूप सरकारी वाहन का उपयोग सरकारी कार्य के लिए किया जा सकता है ।

सरकारी कार्यों के साथ चुनाव का कार्य नहीं जोड़ा जाएगा ,आदर्श आचार संहिता के दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ और राज्य के मुख्य पदों पर कार्य कराने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी । मनरेगा योजना के तहत पूर्व से चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर पाबंदी नहीं रहेगी। पंचायती राज संस्थाओं जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल हैं के द्वारा सरकारी खर्च पर समाचार पत्र और अन्य माध्यमों से किसी प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन नहीं कराया जाएगा । राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर एक व्यापक दिशानिर्देश जारी किया है । जिसमें प्रत्याशियों से लेकर मंत्रियों सांसदों विधायकों के साथ कर्मियों के आचरण की जानकारी दी गई है।






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