संवाददाता/किशनगंज
शनिवार को स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) के संबंध में अध्यक्ष श्री निखिलेश कुमार त्रिपाठी एवं सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह तथा श्रीमती अमृता आनंद ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी दी।
अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत किशनगंज जिले में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) का गठन किया गया है।
यह अदालत प्रत्येक कार्यदिवस में कार्य करेगी तथा इसका क्षेत्राधिकार पूरे किशनगंज जिले तक सीमित रहेगा। इसका कार्यालय व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में संचालित हो रहा है।
उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से वायु, सड़क एवं जलमार्ग से यात्री या माल परिवहन संबंधी विवाद, डाक, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन जैसी संचार सेवाएं, बिजली, पानी एवं प्रकाश की आपूर्ति, स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल एवं डिस्पेंसरी से संबंधित चिकित्सा सेवाएं, बीमा विवाद, ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले, शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों से संबंधित शिकायतें तथा आवास एवं रियल एस्टेट (हाउसिंग एंड रियल एस्टेट) से जुड़े विवाद शामिल हैं।
अध्यक्ष ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि उपरोक्त जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित कोई शिकायत या विवाद हो तो वे उसके निवारण के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।






















