कटिहार – जिला बल के निलंबित सिपाही संख्या 486, उतीस कुमार पिता नवल यादव बरसाती वरतर, पो – सिंगथु, थाना मानपुर जिला नालंदा निवासी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि उक्त सिपाही के विरूद्ध नालंदा महिला थाना में कांड संख्या 79/2021 दर्ज है इनपर धारा 398ए /341 /323/ 504/379//34 भादवि अंकित हैं।
साथ ही उक्त सिपाही के विरूद्ध मुंगेर जिला के हेमजापुर धरहरा थाना में कांड संख्या 205/2025 दर्ज हैं। इन पर धारा 341/ 323/ 307/ 379/354बी/420/ 494/ 498ए/34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम अंकित हैं।उक्त सिपाही संख्या 486 उतीश कुमार के विरूद्ध इन गंभीर आरोपों के आलोक में कटिहार जिला विभागीय कार्रवाई संख्या 22/2023 आरंभ की गयी थी।
विभागीय जांच के दौरान संबंधित सिपाही को पत्र एवं नोटिस के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था। किन्तु वे लगातार अनुपस्थित रहे और अनेक मौके दिये जाने के बाद भी अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।
दिनांक 05.01.2026 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर इन्हें 15 दिनों के भीतर कर्तव्य पर होने का निर्देश दिया गया। लेकिन निर्धारित अवधि तक कर्तव्य में उपस्थित नहीं हुए। विभाग ने आरोपों की गंभीरता एवं लम्बे समय से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने को देखते हुए विभागीय नियमों के तहत उक्त सिपाही उतीश कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है।





























