BiharNews:अररिया में कातिल मां को फांसी की सजा, अवैध संबंध में 10 साल की बेटी को उतारा था मौत के घाट।

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संवाददाता:अरुण कुमार

अररिया में एडीजे कोर्ट 4 ने प्रेमी के लिए अपनी 10 साल की बेटी की हत्या करने वाली कलयुगी मां को मौत की सजा सुनाई है। दोषी महिला पूनम देवी (35 साल) नरपतगंज थाना क्षेत्र के रामपुर कोसकापुर की रहने वाली है। बता दे कि पति की गैरमौजूदगी में उसका एक युवक से अवैध संबंध था। दोनों को पूनम की 10 साल की बेटी ने देख लिया था।

अवैध संबंध का भेद ना खुल जाए, इसलिए महिला ने बेटी को पहले बेहोश किया और फिर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। यह मामला जुलाई 2023 का है, स्पीडी ट्रायल के तहत एडीजे 4 कोर्ट के विद्वान न्यायधीश रवि कुमार ने गुरुवार को दोषी मां को फांसी की सजा सुनाई।

साथ ही 60हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी ने जोर दार दलील पेश की जिसके बाद कलयुगी मां को फांसी की सजा सुनाई गई।

एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि महिला अपने प्रेमी रूपेश सिंह से अपने घर पर मिलती थी। पति बाहर कमाने गया था। 21 जून 2023 को बेटी शिवानी कुमारी ने अपनी मां को प्रेमी के साथ देख लिया और उसने इसकी जानकारी अपने पिता को देने की बात कही।

इस पर मां उसे जान से मारने की धमकी देने लगी और प्रेमी के साथ मिलकर बेटी की हत्या की योजना बनाने लगी और मौका पाकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई।इस फैसले के बाद कानून के प्रति आम नागरिकों का विश्वास बढ़ा है।

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