किशनगंज /प्रतिनिधि
विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में जिला पदाधिकारी विशाल राज द्वारा जिलान्तर्गत सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक 01.08.2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन के उपरान्त 01.09.2025 को दावा आपत्ति प्राप्त करने की आज आखिरी तारीख है। इस दौरान बी.एल.ए. के माध्यम से कोई भी दावा आपत्ति विहित प्रपत्र में प्राप्त नहीं हुआ है।
जिला स्तर पर एवं संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर पूर्व में इस बावत् समय-समय पर कई बैठकें आहुत कर विशेष गणन पुनरीक्षण-2025 के विभिन्न कार्यक्रमों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है। बैठक में राजनीतिक दलों से एक बार फिर अनुरोध किया गया कि कोई दावा/आपत्ति है तो वे संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को जमा करा दें।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आगे बताया गया कि दिनांक 01.09.2025 तक प्राप्त दावा/आपत्तियों की जाँच कर एवं आवश्यकतानुसार संबंधित मतदाता को नोटिस निर्गत कर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए आदेश पारित किया जायेगा और यह कार्यवाही दिनांक 25.09. 2025 तक चलेगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 24 के तहत अपील के प्रावधान से अवगत कराया गया, जो निम्न प्रकार है:-
प्रथम अपील:- निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 24 (क) सह पठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के तहत् निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है।
द्वितीय अपील :- यदि अपीलकर्ता असंतुष्ट रहता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 24 (ख)-सह पठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के अनुसार, डीएम के आदेश के 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दूसरी अपील की जा सकती है।
दिनांक 01.09.2025 के बाद प्रपत्र 6. प्रपत्र 7 एवं प्रपत्र 8 अर्थात् निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं शुद्धिकरण की कार्रवाई पूर्व की भाँति यथावत् जारी रहेंगे।