प्रयागराज/अम्बरीष
नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू ।
अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर श्री अशोक कुमार कनौजिया ने बताया है कि शासन के दिये निर्देशानुसार कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु घोषित लाॅकडाउन व रमजान (ईद-उल-फितर) का त्योहार सम्पन्न होगा।
नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की विधि एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद प्रयागराज के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 निषेधाज्ञा जारी की गयी है।
आदेश के किसी भी उपखण्ड का उल्लघंन भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
Author: News Lemonchoose
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