किशनगंज :हर्ष फायरिंग करने वाले जाएंगे जेल, एसपी ने थाना अध्यक्षों को दिया निर्देश

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शस्त्र (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई का निर्देश

किशनगंज /प्रतिनिधि

किशनगंज पुलिस ने हर्ष फायरिंग को गम्भीरता से लिया है। हर्ष फायरिंग की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से दिए गये दिशा-निर्देश के बाद किशनगंज पुलिस हरकत में आ गई है।एसपी कुमार आशीष ने हर्ष फायरिंग मामले में शस्त्र (संशोधन) अधिनियम 2019 के अन्तर्गत सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है। एसपी कुमार आशीष ने कहा कि अभी शादी का सीजन चल रहा है।ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा हर्ष फायरिंग की संभावना रहती है। थानाध्यक्ष अपने थाना क्षेत्र में विशेष रूप से निगरानी रखेंगे।इस शस्त्र अधिनियम में संशोधन हुआ है।

जो शस्त्र (संशोधन) अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत हर्ष फायरिंग अवैध है। हर्ष फायरिंग में कोई घायल नहीं हो तो भी हर्ष फायरिंग करने वालों पर शस्त्र (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा25 (9) के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी । इस अधिनियम के तहत जो कोई भी आग्नेयास्त्र का उपयोग उतावले या लापरवाही से या हर्ष फायरिंग करता है, जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, एक अवधि के लिए कारावास से जो दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना एक लाख रूपये तक हो सकता है, या दोनों कार्रवाई की जा सकती है।यहां बता दें कि जिले में पूर्व में इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले को गम्भीरता से लिया और शादी के सीजन में थानाध्यक्षों को निगरानी बरते जाने का निर्देश दिया गया।






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