मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अपर समाहर्ता ने की बैठक ,दिए गए जरूरी निर्देश

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नवादा /रामजी प्रसाद एवं कुमार विश्वास

जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी नवादा के निर्देश के आलोक में आज श्री उज्जवल कुमार सिंह अपर समाहर्ता ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतदाता सूची में पुनरीक्षण से संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा उन्हें ईपिक कार्ड उपलब्ध कराएं। मतदाता सूची में संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम विशेष अभियान 7 नवंबर,,और 21 नवंबर को अब तक चलाया गया है। उप निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास ने बताया कि अब तक 15000 नए आवेदन मतदाताओं को नाम जोड़ने के लिए प्राप्त हुए हैं जो पूर्व की अपेक्षा काफी कम है । मतदाता सूची में सभी छूटे हुए महिलाओं का नाम दर्ज करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिया गया।

मालूम हो कि दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 नवंबर 2021 मंगलवार तक निर्धारित हैं।प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण दिनांक 20 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा और दिनांक 5 जनवरी 22 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

गौरतलब है कि 1 नवंबर 2021 को प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर दिनांक 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर2021 तक दावा आपत्ति प्राप्त की जा रही है। वैसे निर्वाचक, जिनकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो चुकी है जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे सभी अपना नाम निर्वाचक सूची में प्रपत्र छह के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं ।
इस अवधि में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के अलावा विलोपन तथा संशोधन संबंधी आवेदन भी प्राप्त किया गया । आवेदन बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से निर्वाचक निबंधक अधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी को भेजा जा सकता है और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है ।






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