अग्रेजों के जमाने के कानूनों में होगा बड़ा बदलाव ,राजद्रोह कानून होगा समाप्त,नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिलेगी फांसी 

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डेस्क:केंद्र सरकार कानूनों में बड़ा बदलाव करने जा रही है ।सरकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2023 लाएगी। शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में यह जानकारी दी। 

श्री शाह ने कहा की IPC, CrPC और Evidence Act में व्यापक कंसल्टेशन के बाद बदलाव किए गए हैं। संसद में अमित शाह ने कहा की अंग्रेजों के समय में बने IPC, CrPC और Evidence Act की प्राथमिकता लोगों को दंड देना था, न्याय करना नहीं।

उन्होंने कहा की इन तीनों कानून में नागरिकों को केंद्र में लाकर मोदी सरकार ने सैद्धांतिक परिवर्तन किया है।श्री शाह ने कहा की डिजिटल रिकॉर्ड्स को वैधता देने से लेकर FIR और जजमेंट तक के डिजिटलीकरण से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पेपरलेस होगा और सर्च व जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होने से निर्दोष को न्याय मिल सकेगा।

उन्होंने कहा की प्रशासनिक कर्मचारियों के खिलाफ लगे आरोप पर सरकार को 120 दिन के अंदर चार्जशीट या ट्रायल के लिए अनुमति या असहमति देनी होगी।भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड को और अधिक कठोर करने के प्रावधान किए गए हैं।मालूम हो गैंग रैप के मामले में बीस साल तक के सजा का प्रावधान किया जायेगा ।वही 

नए विधेयक में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के मामले से संबंधित नए प्रावधान किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।लापरवाही से मौत के मामले में सजा को दो साल से बढ़ा कर सात साल किया जायेगा 

राजद्रोह कानून में भी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है । श्री शाह ने कहा की लोकतंत्र में राजद्रोह का स्थान नहीं है।मोदी सरकार ने राजद्रोह के कानून को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

श्री शाह ने कहा की सेशन कोर्ट द्वारा आरोपी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और सजा सुनाई जाएगी।

नए कानून में अब यौन शोषण के मामलों में पीड़िता के बयान की वीडियो र‍िकॉर्ड‍िंग अनिवार्य होगी।90 दिन के अंदर जाँच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र दायर करने की अनिवार्यता से जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।

श्री शाह ने कहा की नए कानून में अंतरराज्यीय और संगठित अपराध के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल में किए गए बदलाव से देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का overhaul होगा और पीड़ितों को अधिक से अधिक 3 साल के अंदर पूर्ण न्याय मिल सकेगा।

अग्रेजों के जमाने के कानूनों में होगा बड़ा बदलाव ,राजद्रोह कानून होगा समाप्त,नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिलेगी फांसी