कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
वाहन मालिक के निधन के बाद बिना नाम स्थानांतरित कराए वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि विभागीय निर्देश के मुताबिक सभी वाहनों का निबंधन कराना अनिवार्य है। बिना निबंधन के वाहन चलाना अवैध है। विभाग को यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि ऐसे भी वाहनों का परिचालन सड़क पर हो रहा है जिससे वाहन स्वामी का निधन हो गया है तथा बिना नाम स्थानांतरित कराए ही वाहन चलाया जा रहा है। मोटरयान अधिनियम नियमावली 1988 की धारा 50(2) एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 56 के संगत प्रावधानों के आलोक में उस व्यक्ति के नाम से वाहन पंजीकृत है।
उसकी मृत्यु हो जाने अथवा किसी सार्वजनिक नीलामी में खरीद किए गए वाहन की स्थिति में वाहन को उत्तराधिकार में प्राप्त करने वाले व्यक्ति या मोटरयान को क्रय या अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम से वाहन के स्वामित्व का अंतरण कराया जाना अनिवार्य है। बिना नाम स्थानांतरित कराए वाहनों का परिचालन मोटर अधिनियम नियमावली के प्रावधानों के आलोक में दंडनीय है। किसी मोटरयान के स्वामी की मृत्यु की स्थिति में वाहन के वैध उत्तराधिकारी उस वाहन स्वामी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वाहन के स्वामी की मृत्यु की सूचना देकर वाहन का प्रयोग अधिकतम तीन माह की लिए कर सकता है। उसी अवधि के भीतर वाहन का स्वामित्व आवेदन वाहन के निबंधन प्राधिकार के समक्ष किया जाना अनिवार्य है।जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि गया जो वाहनों के उत्तराधिकारी जिन्होंने अभी तक अपने वाहन का स्वामित्व अपने नाम के नहीं कराए हैं। तत्काल जिला परिवहन कार्यालय में उत्तराधिकार में प्राप्त वाहन को अपने नाम से स्वामित्व का अंतरण कराना सुनिश्चित करेंगे।