डीटीओ रामबाबू ने दी जानकारी
कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों को सर्व क्षमा योजना के तहत कई लाभ मिलेंगे। नीलाम पत्र भी वापस लेते हुए सूद की राशि माफ कर दी जाएगी। टैक्स और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र भी वापस लिया जाएगा।परिवहन विभाग से सर्वक्षमा योजना के तहत सरकार ने वाहन मालिकों को कई प्रकार की राहत प्रदान की है। सर्वक्षमा योजना के तहत भी टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों को काफी लाभ मिलेगा। वाहन मालिकों के लिए सर्वक्षमा योजना की अवधि अगले एक वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है।
इसमें टैक्स डिफाल्टर मालवाहक व्यवसायिक वाहन एवं ट्रैक्टर टेलर मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।ऐसे वाहन मालिक की योजना की अवधि के दौरान और निबंधित वाहनों को निबंधित भी करा सकते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि वैधता समाप्ति की वजह से टैक्स के दायरे से बाहर किए गए वाहन दोबारा टैक्स के दायरे में लाए जा सकते हैं। योजना मे टैक्स डिफाल्टर निबंधित बैटरी चालित वाहन और फिटनेस वैधता समाप्त वाले वाहनों को भी जोड़ा गया है। पूर्व में इस योजना में अनिबंधित वाहन शामिल नहीं थे। ऐसे वाहन टैक्स डिफाल्टर की श्रेणी में आते थे। इसमें अधिकांश बैटरी चालित वाहन है। सर्वक्षमा योजना अब ऐसे वाहनों का निबंधन कराते हुए निर्धारित फीस और अर्थदंड का भुगतान कर अपने वाहनों का विनियमन करा सकते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि अगले एक वर्ष तक सर्व क्षमा योजना का लाभ मिलेगा वाहन मालिक जिला परिवहन कार्यालय में इसके लिए संपर्क कर सकते हैं।