कटिहार /कटिहार – जिला व्यवहार न्यायालय एडीजे 3 सुनील कुमार सिंह के न्यायालय ने कोढ़ा थाना कांड संख्या 47/2026 की केस डायरी समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने पाया कि बार-बार निर्देश,अनुस्मारक तथा कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद उक्त वाद में अनुसंधान पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा न तो केस डायरी प्रस्तुत की गई और न ही कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब दिया गया।
इस पर न्यायालय ने कटिहार के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर संबंधित अनुसंधान पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। साथ ही, केस डायरी एवं कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत होने तक संबंधित अधिकारी के वेतन से ₹5,000 की कटौती करने का भी अनुरोध किया है।
न्यायालय ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि केस डायरी समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो रही है। इस मामले को लेकर पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई है।



























