हत्या आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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किशनगंज /सागर चन्द्रा

हत्या के एक मामले में एडीजे वन सह विशेष न्यायालय एससीएसटी अजीत कुमार सिंह की अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सहित 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। शनिवार को दिये गए फैसले में हत्याकांड में शामिल छह अन्य आरोपियों को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।






ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के श्यामल भिट्टा गांव निवासी हत्यारोपी लाल बहादुर को आजीवन कारावास के साथ साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जबकि मामले के अन्य आरोपी मो.आलम, मो.वकील, मो.इसहाक, मो.इब्राहिम और मो.नुरूद्दीन को भादवी की धारा 323 के तहत एक वर्ष और 147 के तहत दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। बताते चलें कि अप्रैल 2020 में कुंजीमारी गांव निवासी सरिता देवी ने आरोपियों के विरुद्ध ठाकुरगंज थाना में पति पूरन लाल राय की चाकू मारकर हत्या करने का केस दर्ज कराया था।







हत्या आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा