नवादा:पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाची अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर परिधि में लागू किया गया निषेधाज्ञा

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नवादा /रामजी प्रसाद के साथ कुमार विश्वास

यशपाल मीणा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवादा के आदेश के आलोक में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर नाम निर्देशन एवं अन्य कार्यक्रम के दौरान निर्वाची अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में उमेश कुमार भारती अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर के द्वारा धारा 144 लागू की गई है।

नवादा सदर अनुमंडल क्षेत्र में द्वितीय चरण के चुनाव के लिए नाम निर्देशन एवं अन्य प्रक्रिया इस अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड कौआकोल एवं नवादा सदर अनुमंडल सदर आता है। कौआकोल प्रखंड एवं नवादा सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं अन्य व्यक्तियों की भीड़ कि संभावना को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए दंड प्रक्रिया कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

इसके तहत दोनों प्रखंडों में नामनिर्देशन स्थल के कार्यालयों के आसपास 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का सभा, जुलूस, नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी और वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा, साथ ही निर्धारित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र तीर, धनुष ,लाठी ,भाला एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर जाने में प्रतिबंधित होगा एवं शांतिपूर्ण वातावरण में नाम निर्देशन के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।

सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित अवधि में सघन गश्ती कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात एवं विधि व्यवस्था की समस्या कहीं भी उत्पन्न ना हो सके। वर्तमान समय में कोविड-19 की समस्या को देखते हुए सभी उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों और निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों को COVID-19 के सुरक्षा नियमो का पालन करते हुए काम करना है






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