कोर्ट ने शराब के साथ गिरफ्तार चार आरोपियों को सुनाई 5 -5 साल की सजा,एक बोतल शराब के साथ किया गया था गिरफ्तार

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शराब बरामदगी मामले में अदालत ने चार आरोपियों को पांच – पांच वर्ष की सुनाई सजा


दो वर्ष पूर्व एक बोतल शराब के साथ चार युवकों को किया गया था गिरफ्तार


किशनगंज /प्रतिनिधि


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद टू सुमित कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को मद्य निषेध अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच – साल के कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही एक – एक लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई है।

अदालत ने यह सजा बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत सुनाई है।लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सरकार की ओर से शानदार जिरह पेश की और अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया।मिलन पल्ली निवासी कृष्ण कांत सिन्हा, डेमार्केट निवासी उमेश, बहादुरगंज थाना क्षेत्र निवासी विशेश्वर प्रसाद सिंह व टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र निवासी राम कुमार सिन्हा को पांच – पांच वर्षों की सजा सुनाई गई है।


विशेष वाद संख्या 67/2023 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी।सुनवाई के दौरान दोषियों को सजा सुनाई गई।मामले में 13 जनवरी 2023 को उत्पाद विभाग की टीम ने फ़रिंगगोला चेक पोस्ट में सिलीगुड़ी की ओर से आ रही एक मारुति कार की जांच की थी।जांच के दौरान 375 एमएल विदेशी शराब बरामद किया गया था।शराब सह चालक की सीट के नीचे से बरामद किया गया था।उक्त कार में चार लोग सवार थे। शराब बरामद होने पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

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