किशनगंज : मदरसा बोर्ड द्वारा हाफिज जमील अख्तर के वेतन पर लगाई गई रोक

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किशनगंज /पोठिया/इरफान

पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के मदरसा संख्या 525 दारुल उलूम कोल्था मदरसा में हाफिज पद में कार्यरत हाफिज जमील अख्तर पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा कारवाई की गई है । जिनतुल कुरान मदरसा रतुआ के सचिव केशर आलम नदवी के शिकायत पर बोर्ड ने हाफिज जमील अख्तर के वेतन पर रोक लगाते हुए 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।






बताते चले कि थाना क्षेत्र के मदरसा जिनतुल कुरान रतुआ के सचिव मो.केशर आलम नदवी ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना में हाफिज जमील अख्तर पर आरोप लगाते हुए आवेदन के हवाले से कहा है कि हाफिज जमील अख्तर पोठिया प्रखंड के दारुल उलूम कोल्था मदरसा संख्या 525 में हाफिज पद पर कार्यरत रहते हुए जिनतुल कुरान मदरसा संख्या 557 में सचिव पद पर आसीन है। इसके अतिरिक्त मदरसा संख्या 589 में भी बतौर अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।

आवेदक द्वारा हाफिज जमील अख्तर पर मदरसा जिनतुल कुरान के प्रवंधन समिति जो ट्रस्ट द्वारा पंजीकृत है,के विरुद्ध अपील संख्या 35/2020 दायर कर मदरसा में विवाद उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया था। आरोप लगाते हुए कहा है की ऐसी स्थिति में जहां मदरसा बोर्ड के नियमों का उलंघन हो रहा है, वहीँ कोल्था मदरसा के पठन पाठन भी बाधित हो रहा है।जिसपर बोर्ड द्वारा कारवाई की गई है।






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