बिहार :जमुई पुलिस ने जप्त किए गए 9 हजार लीटर शराब को किया नष्ट

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जमुई : बिहार मे शराब बंदी कानून लागू है. सूबे में शराब की बिक्री करना और सेवन करना कानूनी अपराध है. शराब का सेवन करते या बिक्री करते हुए पाए जाने पर बिहार मध्य निषेध अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है. जमुई जिले में पुलिस की सक्रियता से लगातार शराब माफियाओं पर नकेल कसा जा रहा है. पुलिस द्वारा आए दिन शराब की भारी मात्रा में जप्त किया जाता रहा है और पकड़ाए गए शराब तस्कर के ऊपर मध निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज होता है.







पुलिस द्वारा जप्त किए गए शराब को जमुई के पुलिस केंद्र में नष्ट किया जाता है. आज जमुई के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल के निर्देश पर पुलिस केंद्र जमुई में चंद्रमंडी थाना एवं मलयपुर थाना के कांडों में जप्त विदेशी शराब को नष्ट किया गया है. जमुई के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस केंद्र जमुई में आज चंद्रमंडी थाना तथा मलयपुर थाना के कांडों में जप्त 9000 लीटर शराब को विधिवत नष्ट किया गया. इस अवैध विदेशी शराब को नष्ट करने के दौरान मौके पर डीएसपी मुख्यालय लाल बाबू यादव, मलयपुर थानाध्यक्ष विजय कुमार, चंद्रमंडी थाना अध्यक्ष एवं जमुई जिला पुलिस बल के जवान मौजूद थे.






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