किशनगंज /संवादाता
बिहार सरकार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉक डाउन को आगामी 8 जून तक विस्तारित करने के बाद ।किशनगंज जिलापदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने लॉकडाउन को लेकर जिलान्तर्गत लगाये गये प्रतिबंधों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है ।
डीएम डॉ आदित्य प्रकाश द्वारा जारी आदेश अग्रलिखित है :
1. सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 04.00 बजे अपराह्न तक खुलेंगे गैर सराकरी कार्यालय अभी बंद रहेंगे।
अपवाद : आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस सिविल डिफेंस विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूरसंचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे।वहीं न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
मालूम हो कि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (Alternate Day) प्रातः 06.00 बजे से 02.00 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे जिसके तहत दुकानों प्रतिष्ठानों को श्रेणियों में बाँटते हुए उन्हें खोलने हेतु निम्नरूपेण दिवस का निर्धारण किया गया है :
श्रेणी- 1 (प्रतिदिन प्रात: 6.00 बजे से 2.00 बजे अपराह्न तक खुलने वाले दुकान/प्रतिष्ठान की सूची )
1. उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से 2. आवश्यक साथ सामग्री तथा फल एवं सब्जी/ संबंधित प्रतिष्ठान/ दुकानें मांस-मछली/ दुध पी०डी०एस० की दुकानें नोट- उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को अनुमंडल दंडाधिकारी किशनगंज scatter करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकाने न रहें और भीड़ न हो।
श्रेणी 2 (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 6.00 बजे से 2.00 बजे अपराह्न तक खुलने वाले दुकान / प्रतिष्ठान की सूची)
01. इलेक्ट्रिकल गुड्स पंखा कुलर एयरफडीशनर्स
02 इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मोबाईल कम्प्यूटर
03 सैलून, पार्लर
04- सोना-चांदी की दुकान
5.लैपटॉप यूपीस एवं बेट्री की दुकान
06 .फर्निचर की दुकान
07.ऑटोमोबाईल संशॉप गैरेज सर्विसिंग सेंटर
ऑटोमोबाईल टायर एवंट्स tubricant / स्पेयर पार्टस मोटर वाहन/माटर साईकिल/स्कूटर मरम्मत सहित
श्रेणी III (मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को प्रातः 6.00 बजे से 2.00 बजे अपराह्न तक खुलने
दुकान/प्रतिष्ठान की सूची) :
1.कपड़ा की दुकान (रेडिमेड की दुकान सहित )02.बर्तन की दुकान
03. स्पोटर्स/खेलकुद सामग्री की दुकान
04.अन्य सभी दुकान जो उपरोक्त सूची में नहीं हो
वाले
05. जूता-चप्पल की दुकानें
06. ड्राइ क्लीनर्स की दुकान
● अपवाद :
(1) बैंकिंग बीमा एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के
कार्यालय गतिविधियों
(b) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान ८) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
(d) E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियों एवं कुरियर सेवायें।
C) कृषि एवं इससे कार्य (1) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
g) टेली कम्युनिकेशन इंटरनेट सेवाऐंडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियों पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान
11) कोल्डस्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।
3) निजी सुरक्षा सेवाएँ
3) ठेला पर फल एवं सब्जी की धूम-घूम कर बिक्री
अन्य सभी प्रतिष्ठान Work from Home के आधार पर कार्य कर सकते है।दुकानें / प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जायेगा
● मालूम हो कि दुकानों प्रतिष्ठानों के सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
• दुकानों/ प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा, जिसके लिए सफेद त चिन्हित किये जायेंगे। उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज द्वारा दुकानों/प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बन्द करने एवं अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
3. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयाँसरकारी एवं निजी दवा दुकानें मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
4. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
● अपवाद :
a) पब्लिक ट्रासपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल. वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
b) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन c) अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन
d) वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है।
e) सभी प्रकार माल वाहक वाहन ।
वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं की निजी वाहना
h) अंतर्राज्यीय मागों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन
1) स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एमबी०पी०एस० डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित Walk in Intervicy में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को Walk-in Interview के आयोजन स्थल तक आने जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में मांगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 (1) के अन्तर्गत जुर्माना किया जा सकेगा।
5. सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जायेगी।
6. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी तथा take away के लिए प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे अनुमान्य होगा। आवासीय In-room Dining अनुमान्य होगा।
7. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
8. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन खेल-कढ़/ शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे।
9. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल स्टेडियम, जिम पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 10. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।
11. विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डीजे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रेतर कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी:
a) सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों का केयर सेंटारों तथा डेडिकेटेड कॉविड हेल्थ सेंटरों पर मरीजों की देख-रेख में लगे attendant के खाने के लिए सामुदायिक किचन के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई निजी अस्पताल चाहे तो वह स्वयं या किसी व्यक्ति संस्था के माध्यम से अपने अस्पताल के मरीजों के attendant के लिए भी किचन की व्यवस्था कर सकता है। इसमें सरकारी
सामुदायिक किचन के मापदंड की तरह साफ-सफाई कोविंड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। b) रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना केअन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। c) सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं मा०द०वि० की धारा 188 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
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