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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट:दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया; हरदीप पुरी बोले- प्रोजेक्ट को लेकर गलत कहानी गढ़ी जा रही है,कांग्रेस के समय ही उठी थी मांग

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देश /एजेंसी

दिल्ली हाईकोर्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाए जाने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया साथ ही याचिका कर्ता पर कोर्ट ने यह कहते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया कि यह जनहित याचिका नहीं है बल्कि दुर्भावना से प्रेरित होकर यह याचिका दायर की गई है । हाई कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हैं पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रोजेक्ट को लेकर कहा की वर्तमान समय में यह प्रोजेक्ट अत्यंत आवश्यक है ।






श्री पूरी ने कहा कि 2012 में मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थीं तो उनके एक OSD थे जिन्होंने आवास मंत्रालय के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि एक फैसला ले लिया गया है कि एक नई संसद भवन बननी चाहिए । श्री पूरी ने कहा पुरी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक गलत कहानी गढ़ी जा रही है। इस पर महामारी के बहुत पहले फैसला ले लिया गया था।उन्होंने कहा संसद का नया भवन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुराना भवन सेस्मिक ज़ोन 2 में आता था, अगर तेज भूंकप आए तो भारी नुकसान हो सकता है उन्होंने कहा अब ये भवन सेस्मिक ज़ोन 4 में है ।






श्री पूरी ने कहा आजादी के समय हमारी जनसंख्या 350 मिलियन के करीब थी। संसद भवन में हमें जगह की जरुरत होती है ताकि संसद सदस्य बैठ सकें। उन्होने कहा राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब से यह मांग की जा रही है।साथ ही प्रोजेक्ट के लागत की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसपर कुल खर्चा 1300 करोड़ रुपये के आसपास है ।

श्री पूरी ने कहा कि कहा जा रहा है 20,000 करोड़ रुपये महामारी के दौरान खर्च कर रहे हैं ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम में लगाईये। श्री पूरी ने कहा केंद्र ने वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ आवंटित किया है। वैक्सीनेशन के लिए पैसे की कमी नहीं है, पर्याप्त पैसा है।वहीं उन्होंने कहा कि वैक्सीन की उपलब्धता दूसरी बात है जिस कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा ।






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