नवादा :नगर परिषद बोर्ड भंग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षदों की शक्ति समाप्त, एडीएम होंगे प्रशासक

SHARE:

नवादा /रामजी प्रसाद एवं कुमार विश्वास

राज्य के वैसे तमाम नगर परिषद बोर्ड को भंग कर दिया गया है ,जिसका कुछ माह पूर्व विस्तारीकरण हुआ था ।नगर परिषद बोर्ड की जगह प्रशासक कामकाज संभालेंगे। सरकार के आदेश के बाद मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद सहित सभी वार्ड पार्षद पैदल हो गए हैं ।अगला चुनाव होने तक यही व्यवस्था कायम रहेगी ।जनप्रतिनिधियों की बजाय प्रशासक कामकाज देखेंगे ।




एडीएम स्तर के पदाधिकारी प्रशासकों में बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के नगर पालिका प्रशासन निदेशालय द्वारा उक्त आदेश 13 दिसंबर 21 को जारी किया गया है । सरकार के अवर सचिव रामसेवक प्रसाद के हस्ताक्षर से जारी आदेश के नियमानुसार नगर क्षेत्र का विस्तारीकरण के बाद 6 माह की अवधि तक ही नगर परिषद का कार्यकाल हो सकता है ।जिसकी तिथि पूरी होने के बाद नगर परिषद बोर्ड भंग हो गया है ।अब जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर समाहर्ता प्रशासक होंगे ।उनमें नगर परिषद की तमाम शक्तियां निहित होगी। बिहार का 111 नगर परिषद क्षेत्र इसके तहत आया है।

बता दें कि इसके पूर्व नगर पंचायत से उत्क्रमित कर नगर परिषद बने निकायों को भी बंद कर प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। सरकार के इस पत्र के बाद जिले के तीन शहरी निकायों नवादा ,वारिसलीगंज, हिसुआ में प्रशासक की नियुक्ति अगले एक-दो दिनों में होने की संभावना जताई जा रही है ।उज्जवल कुमार सिंह और जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कारी प्रसाद महतो में से एक अधिकारी प्रशासक बनाए जा सकते हैं।
















सबसे ज्यादा पड़ गई