दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व आर्थिक दंड की सजा

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चाकू की नोक पर पीड़िता के साथ किया था दुष्कर्म

किशनगंज /सागर चन्द्रा

सौतेली नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास व आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने दिघलबैंक थाना क्षेत्र के
एक गांव निवासी संजू ऋषिदेव (काल्पनिक नाम ) को आजीवन कारावास के साथ साथ एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है। महिला थाना कांड संख्या 57/20 एवं विशेष पोक्सो वाद संख्या 37/20 के तहत आरोपी पिता को न्यायालय ने सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को सरकार के द्वारा चार लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।

विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदुओ पर दलील पेश कर नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बताते चलें कि गत पाच दिसंबर 2020 को दिघलबैंक थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां जलावन चुनने के लिए गई थी। इसी बीच आरोपित पिता पहुंचा और पीड़िता को खाना देने के बहाने घर ले गया।

जहां शराब के नशे में धुत्त आरोपी ने मानवीय रिश्तों को तार तार करते हुए चाकू की नोंक पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता की भाभी पानी लेने के लिए घर पहुंची तो इस कुकृत्य पर उसकी नजर पड़ते ही वह शोर मचाने लगी।

लेकिन आरोपित मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता अपनी मां और भाभी के साथ मामले की शिकायत करने दिघलबैंक थाना पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही दिघलबैंक पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को केस दर्ज कराने के लिए महिला थाना भेज दिया।

दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व आर्थिक दंड की सजा