पटना हाईकोर्ट ने वाहन चालकों एवं मालिकों को दी बड़ी राहत ,जानिए क्या है मामला 

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बिहार /डेस्क 

पटना हाईकोर्ट ने वाहन चालकों एवम मालिको को बड़ी राहत प्रदान की मालूम है।मालूम हो की हाई कोर्ट ने फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने में देरी होने पर प्रत्येक दिन पचास रुपया दंड देने की अधिसूचना पर फिलहाल कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।गौरतलब हो की बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। 






अधिवक्ता बद्री नारायण सिंह ने न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून में बदलाव कर फिटनेस सर्टिफिकेट देर से देने पर प्रत्येक दिन पचास रुपये का दंड लगाने का प्रावधान किया है। फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद गाड़ी को हर तरह से दुरुस्त करने में समय लगता है। इतना ही नहीं, गाड़ी मालिकों के पास समुचित पैसा नहीं रहने पर भी गाड़ी को दुरुस्त करने में समय लगता है। ऐसे में प्रत्येक दिन पचास रुपये का दंड लेना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय ने फिलहाल इस प्रावधान को अमल में लाने से मना किया है।वही इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 11 अगस्त को की जाएगी।






पटना हाईकोर्ट ने वाहन चालकों एवं मालिकों को दी बड़ी राहत ,जानिए क्या है मामला