अररिया /अरुण कुमार
बिहार के अररिया में छह साल की मासूम से रेप करने वाले मोहम्मद मेजर को गुरुवार को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने 48 वर्षीय मेजर को दोषी पाते हुए सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। रेप के साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माना भी लगाया गया है।वहीं पोक्सो एक्ट में बच्ची के परिवार को डीएलएसए सचिव को विक्टिम फंड से दस लाख रुपए देने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोप पत्र दायर होने के बाद केवल तीन सुनवाई और 15 दिन में ही सजा सुनाकर मिसाल भी कायम की है। एक दिसंबर को हुई घटना के बाद 12 जनवरी को जांच अधिकारी रीता कुमारी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मालूम हो कि 20 जनवरी को मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया। 22 जनवरी को आरोप गठित किया गया। 25 जनवरी को दोषी करार दिया गया और 27 जनवरी को सजा सुना दी गई। आरोपी मेजर अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के वीर नगर पश्चिम का रहने वाला है। वरिष्ट अधिवक्ता एल पी नायक ने बताया कि अररिया न्यायालय का यह फैसला ऐतिहासिक है।एसपी ने अशोक कुमार सिंह ने इस मामले में शामिल पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की बात की है। बता दे कि अररिया में विशेष पोक्सो न्यायाल 2020 के अगस्त में शुरू हुआ था। 2020 में 18 मामले, 2021 में 42, और 2022 में 4 में दर्ज हुआ है। अभीतक कुल 64 मामले हुए हैं। अभीतक 23 में सजा हुई है।
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