नवादा :कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने से संबंधित कार्यशाला का आयोजन,डीएम ने किया उद्घाटन

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महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन जारी किया गया

नवादा /रामजी प्रसाद संग विश्वास की रिपोर्ट

आज समाहरणालय स्थित सभागार में श्री यश पाल मीणा जिलाधिकारी नवादा के अध्यक्षता में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी ने किया। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए सभी विभागों में समिति बनाना सुनिश्चित करें ।

सभी कार्यालय प्रधान को नोटिस देकर सी बॉक्स तथा अधिनियम 2013 को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सूचित करें । 3 वर्ष पूर्व बनी कमेटी को नियमानुसार विघटित करते हुए नए समिति बनाने का प्रस्ताव यथाशीघ्र दें ।उन्होने कहा स्मार्टफोन का युग है सोशल मीडिया पर भी निगरानी करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी महिलाओं को तंग तबाह किया जाता है इसको भी निवारण के लिए मोबाइल ऐप बनाने का निर्देश दिया गया।






महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन जारी किया गया है ,जिसके माध्यम से कोई भी महिला इस पर अपना शिकायत कार्यालय अवधि में दर्ज करा सकती है। हेल्पलाइन नंबर 181 को भी व्यापक प्रचार-प्रसार जाने का निर्देश दिया गया। एनसीसी, स्काउट एंड गाइड ,नेहरू युवा केंद्र आदि के माध्यम से इस अधिनियम और हेल्पलाइन नंबर को व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश जिला परियोजना प्रबंधक को दिया गय। सभी महिलाओं को अधिकार है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से मुक्त होकर स्वच्छ वातावरण में कार्य कर सकें। इस अधिकार की रक्षा के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 संसद से पारित किया गया है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न नियम 2013 बनाया गया है ।






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