प्रतिनिधि/कटिहार कोर्ट –
जिला व्यवहार न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर न्यायालय ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील कुमार सिंह की अदालत ने केस डायरी समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नगर थाना सहायक के जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार नगर थाना सहायक कांड संख्या 766/2024 एवं बीपी संख्या 572/2026 से जुड़ा है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अद्यतन केस डायरी उपलब्ध कराने हेतु पहले 19 मई 2026 को पत्र भेजा था। इसके बाद 23 जून 2026 को स्मरण पत्र भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई।
इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे 8 जुलाई 2026 को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अद्यतन केस डायरी दाखिल करें तथा यह स्पष्ट करें कि न्यायालय के निर्देशों का पालन समय पर क्यों नहीं किया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि पर केस डायरी एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया तो संबंधित जांच अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किया जा सकता है।























