सागर चंद्रा/ किशनगंज
विशेष पॉक्सो अदालत ने जिले के पोठिया थाना कांड संख्या 175/20 से जुड़े विशेष पॉक्सो वाद संख्या 36/20 में अनुसंधानकर्ता रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष कुंदन कुमार के विरुद्ध जमानतीय अधिपत्र जारी कर दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) दीप चंद पाण्डेय की अदालत द्वारा पारित किया गया। विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साहा ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता कुंदन कुमार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया और कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें अगली सुनवाई की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। साथ ही शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है।
बताते चलें कि विशेष पॉक्सो वाद संख्या 36/20 लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में अनुसंधान से संबंधित दस्तावेजों, गवाहों की गवाही और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक बताई जा रही है।
विशेष न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पॉक्सो जैसे अत्यंत संवेदनशील मामलों में अनुसंधानकर्ताओं और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में समयबद्ध सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी अधिकारियों को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

























