कटिहार /सतेंदु सुमन
जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम महेंद्र प्रसाद यादव ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए फलका थाना अंतर्गत कवलसिया निवासी झोंटी मंडल को आजीवन कारावास की सजा बुधवार को सुनाई है ।
मामले में दस हजार रुपए अर्थदंड देने का आदेश भी दिया गया। सजा सुनाने के बाद आरोपित को कटिहार करा भेज दिया गया है। इस सत्र वाद में अभियोजन की ओर से अपरलोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह ने बताया कि इस मामले में सात गवाहों की गवाही भी हुई है।
फलका थाना अंतर्गत कवलसिया निवासी निर्मला देवी ने फलका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके पति तिवारी मंडल 14 अगस्त 2023 की शाम बाजार करने बरेटा हटिया गए थे। शाम सात बजे जब वह बाजार से लौट रहे थे कि गणेशी मंडल के केला खेत के समीप एक व्यक्ति चाकू लेकर केला खेत से निकला एवं उसके पति तिवारी मंडल को सीने में मारा जिससे वह जख्मी होकर गिर गए।
हल्ला पर उनके भैसुर रोहित मंडल आदि इलाज के लिए फलका स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस के द्वारा अनुसंधान में पाया गया कि उनकी हत्या पैसे की लेनदेन के विवाद के कारण झोटी मंडल ने की है। न्यायालय के इस निर्णय के बाद पीड़िता ने राहत की सांस लेते हुए इसे इंसाफ की जीत बताया है।




























