टेढ़ागाछ/किशनगंज/मनोज कुमार
टेढ़ागाछ थाना परिसर में सोमवार को तीन नए कानून लागू होने के अवसर पर पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह लगभग 10 बजे से शुरू किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर थानाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में किया गया।कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर सरबजीत शर्मा, सब इंस्पेक्टर अनीमा कुमारी, सब इंस्पेक्टर धीरज कुमार, सब इंस्पेक्टर विकास कुमार, सब इंस्पेक्टर मनीषा कुमारी, जिला परिषद खोशी देवी, प्रमुख प्रतिनिधि तौसीफ आलम, मुखिया, सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे टेढ़ागाछ अपर थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने तीनों नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नए कानून में 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। नए कानून के तहत अगर किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है तो उसे किसी भी अस्पताल में मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
महिला और 15 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक के वैसे व्यक्ति जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं या दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, वैसे लोगों को पुलिस की मदद घर पर ही मिलेगी। कानून में किए गए बदलावों पर चर्चा कर सभी को नए कानून के प्रति सचेत रहने को कहा गया, साथ ही उन्होंने बताया कि नए कानून से पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सकेगी। नए कानून में भिन्न प्रकार के अपराधों पर सख्ती और कठोर सजा का प्रावधान है।खासकर उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में सुसंगत धाराओं में भी बदलाव किया गया है।
उन्होंने बताया मोमलनचिंग मामले में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।यह किसी विशेष जाती या धर्म के लोगों से संबंधी मामला नहीं होगा।उदाहरण के तौर पर यह ऐसा है कि अगर की सड़क दुर्घटना के दौरान ड्राइवर पकड़ा जाता है और जख्मी की बेहतर इलाज किसी अस्पताल में हो रहा होता है और इधर ड्राइवर को पीटने से उनकी हत्या हो जाती है,ऐसे में उस घटना का कोई विडिओ,फ़ोटो या कोई साक्ष्य मिल जाता है तो यह मोमलनचिंग मामले में दोषियों को मौत की सजा हो सकती है।इसलिए नए कानूनों की जानकारी हमे रखकर कानून का आदर करते हमें सतर्क रहने की जरूरत है।इस मैके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग मौजूद थे।