विवाह भवन या होटल में मिला शराब तो होगी सख्त कारवाई

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किशनगंज /सागर चन्द्रा

शराब बंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग द्वारा लगातार कारवाई की जा रही है।उसी क्रम में उत्पाद विभाग के द्वारा जिले में संचालित विवाह भवनों ,होटल सहित अन्य प्रतिष्ठानों को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है ।मालूम हो की शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए शादी समारोह या किसी भी अन्य समारोह में शराब का सेवन, कब्जा या भंडारण के मामले में फिर से मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग, किशनगंज एक्टिव मोड में है।

इसके तहत शादी समारोह या अन्य समारोह में शराब रखने या पीने के मामले में अब विवाह भवन, होटल, वैक्वेट हॉल आदि प्रतिष्ठान को सील करने के साथ उसके मालिकों / संचालकों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।आये दिन समारोह में शराब पीने एवं भंडारण की शिकायत प्रशासन को मिलने के बाद प्रशासन ने सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग, किशनगंज के अधीक्षक मद्यनिषेध आदित्य कुमार ने बताया कि विवाह भवन, होटल एवं वैक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह या फिर अन्य दिवस में भी शराब सेवन एवं रखने के मामले में कार्रवाई करने हेतु मुख्यालय स्तर से निदेशित किया गया है।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। इसके बावजूद कोई चोरी छिपे विवाह भवन, होटल, बैंक्वेट हॉल आदि प्रतिष्ठान में शराब सेवन करता है या शराब पाया जाता है तो संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ संबंधित प्रतिष्ठान को सील करते हुए मालिक/संचालक के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। विवाह भवन, होटल, बैंक्वेट हॉल आदि प्रतिष्ठान पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है साथ ही शादी-विवाह कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों पर नजर रखने एवं विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

नोट:खबर में प्रदर्शित तस्वीर सांकेतिक है।

विवाह भवन या होटल में मिला शराब तो होगी सख्त कारवाई