बिहार विधानसभा में बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। अब बिहार में 75 % आरक्षण लागू हो जायेगा। गुरुवार को सदन में विधेयक सर्वसम्मति सर्वसम्मति से पास हुआ।
मालूम हो की नए विधेयक के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग को 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25%, अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे भी आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है। यह विधेयक बिहार विधानसभा में जातीय आधारित गणना के आर्थिक व सामाजिक रिपोर्ट पेश होने के बाद पास हुआ है।वही उन्होंने कहा की आरक्षण विधेयक पर बोले सीएम नीतीश कुमारआर्थिक रिपोर्ट पर भी बिल जल्द आने वाला है। सीएम ने कहा की
केंद्र जातिगत गणना करवा ले तो बेहतर होगा साथ ही एक बार फिर से विशेष राज्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा की स्पेशल स्टेटस मिलने पर बिहार तरक्की करेगा।
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