अवैध रूप से दवाई दुकान संचालित किए जाने के मामले में कोर्ट में मुकदमा करवाया गया दर्ज

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लाखो रूपये की दवा की गई थी जब्त

किशनगंज /सागर चन्द्रा

शहर के लहरा चौक के समीप हुसैन नर्सिंग होम में बिना लाइसेंस के दवा दुकान संचालन को लेकर डॉक्टर मो आरिफ हुसैन के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद याचिका दायर किया गया है ।

औषधि निरीक्षक राजकुमार रंजन के द्वारा हुसैन नर्सिंग होम लहरा चौक कॉलेज रोड अवस्थित मोहम्मद हाशिम के मकान में संचालित हुसैन नर्सिंग होम में डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हुसैन के द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त किए औषधि संस्थान का संचालन मामले को लेकर 2 सितंबर को छापेमारी की गई थी ।जहा छापेमारी के दौरान 73 तरह की विभिन्न लाखों रुपए की दवाई जप्त किया गया था ।

इसी मामले को लेकर ड्रग्स इंस्पेक्टर के द्वारा किशनगंज सीजीएम कोर्ट में औषधि एवं अंगरांग अधिनियम 1940 (संशोधित-2008) की विभिन्न सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सीसी-12/2023 परिवाद दायर किया है। दरअसल डाक्टर के द्वारा अपने नर्सिंग होम में बिना ड्रग्स लाइसेंस के ही दवाई दुकान संचालन किया जा रहा था ।

अवैध रूप से दवाई दुकान संचालित किए जाने के मामले में कोर्ट में मुकदमा करवाया गया दर्ज