किशनगंज /विजय कुमार साह
प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में मंगलवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार ने उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान एमओ ने कहा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन के महत्त्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों की पूर्ण जानकारी मुहैया कराना है।और सभी उपभोक्ताओं को जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है ।
इस वर्ष उपभोक्ता दिवस का मुख्य विषय है। प्रखंड प्रमुख कैसर रजा ने कहा कि उपभोक्ता शिकायत और विवाद के समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था प्रणाली हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सामान खरीदने पर रसीद जरूर लेना चाहिए इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा और सरकार को राजस्व भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि आप सामान खरीदने पर रसीद नहीं लेते हैं। तो आप उस दुकानदार पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए उपभोक्ता फोरम है, जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को भोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य खराब, त्रुटिपूर्ण सेवाओं और अनुचित व्यापार जैसे विभिन्न प्रकार के शोषण से उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया। भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। इसके अलावा 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह दिन भारतीय ग्राहक आंदोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। कार्यक्रम में मौजूद आबिद हुसैन हैदर आलम, आशिफ राजा, नारायण सिंह रामदास जमील अहमद जितेंद्र विश्वास, अशोक यादव,मिस्टर आलम उपस्थित रहे।